संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है | संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अन्तर्राट्रीय रूप है (सविंधान का अनुच्छेद 343 (1)) | परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज मे किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ) | यह भारत सरकार की निति है की सरकारी कामकाज मे हिंदी का प्रगामी प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन एव सदभावना के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा |